PAN (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। इससे पहले यह 30 सितबंर 2019 थी।
31, दिसंबर 2019 तक पैन कार्ड को कराएं आधार कार्ड से लिंक नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान।
आयकर विभाग की ओर से जारी आदेश में या कहा गया है कि जो पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाएगा वह रद्द हो जाएंगे। इस नुकसान से बचने के लिए आपको तय समय सीमा में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे उनसे कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे आधार कार्ड सता अमान्य हो जाएंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, क्या ऐसे पैन कार्ड समय सीमा के बाद री-एक्टिवेट हो पाएंगे कि नहीं।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को खोलें।
वेबसाइट के बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
यदि आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
पता कर सकते हैं कि आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
यहाँ पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल पाएगा।